अतुल सुभाष केस |Atul Subhash Case
अगर सुसाइड नोट पर विश्वास कर लिया जाए तो भगवान जाने कौन-कौन कटघरे में खड़ा होगा: आरोपी के चाचा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज 34 वर्षीय बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष सुशील की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी ने सुभाष द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि “अगर इस सुसाइड नोट पर विश्वास किया गया तो भगवान ही जाने कौन-कौन कटघरे में खड़ा होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि जिस पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का मामला लंबित था, उन्हें सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद ‘बख्शा’ गया।
इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष से मामले का संज्ञान लिया था और मामले के रिकॉर्ड तलब किए थे।
“……9 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। 12 दिसंबर को याचिका दायर की गई और फिर 13-14 दिसंबर को आरोपी गिरफ्तार हुए। 9 दिसंबर को एफआईआर हुई और 12 दिसंबर को वे मेरे दरवाजे पर थे। ओसामा बिन लादेन को भी इतनी तेजी से नहीं पकड़ा गया। प्रयागराज पुलिस को भी नहीं बताया। अभी तो इन पर प्रॉब्लम आएगी.. लोकल पुलिस को बताए बिना वे उन्हें कैसे ले जा सकते हैं? [अनुवाद: एफआईआर 9 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 12 दिसंबर को याचिका दायर की गई और फिर 13-14 दिसंबर को आरोपी गिरफ्तार हुए। 9 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई और 12 दिसंबर तक वे मेरे दरवाजे पर थे। ओसामा बिन लादेन भी इतनी जल्दी नहीं पकड़ा गया था। प्रयागराज पुलिस को भी सूचित नहीं किया गया था। अब, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा … वे उन्हें स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना कैसे ले जा सकते हैं?
न्यायालय के समक्ष, आरोपी ने 2 जनवरी तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने तक राहत सीमित रखी, जिस दिन कर्नाटक में अदालतें शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुलेंगी। एकल न्यायाधीश द्वारा आज बाद में आदेश पारित किए जाने की संभावना है।
न्यायालय के समक्ष नाबालिग बच्चे (अतुल सुभाष और निकिता) की हिरासत का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि बच्चा चाचा-आरोपी की हिरासत में है। जवाब में, वरिष्ठ वकील तिवारी ने तर्क दिया कि बच्चा उनके मुवक्किल की हिरासत में नहीं है, क्योंकि उनके लिए, जो न्यूरोपैथी के मरीज हैं, बच्चे के साथ घूमना असंभव होगा।
वरिष्ठ वकील तिवारी ने यह भी कहा कि दलीलों को मामले की खूबियों पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे राहत को केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने तक सीमित कर रहे थे ताकि उनका मुवक्किल इस बीच बैंगलोर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। उन्होंने प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का भी हवाला दिया
इन दलीलों के आलोक में, न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसे आज बाद में सुनाए जाने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि 34 वर्षीय बेंगलुरू के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी ने अपने तीन पारिवारिक सदस्यों (आरोपी-आवेदक/सुशील सिंघानिया सहित) के साथ मिलकर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
हालांकि, शनिवार को निकिता, उसकी मां (निशा सिंघानिया) और उसके भाई (अनुराग सिंघानिया) की गिरफ्तारी के बाद उनकी याचिका निरर्थक हो गई और केवल आरोपी-सुशील की याचिका ही बची।
सुभाष, जो कथित तौर पर वैवाहिक मामलों को दायर करने के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी, ने अपने पीछे ‘न्याय मिलना चाहिए’ की तख्ती और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है। उन्होंने 81 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके पारिवारिक सदस्यों पर यूपी के जौनपुर जिले के एक पारिवारिक न्यायालय में तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
अतुल के भाई विकास कुमार ने निकिता और उसके तीन परिवार के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बेंगलुरु में दर्ज कराया था।